ओडिशा में खनन विरोधी समूह मा माटी माली
सुरक्षा मंच (रायगडा-कालाहांडी) के प्रमुख दलित कार्यकर्ताओं में से एक, तीस वर्षीय कार्तिक को काशीपुर पुलिस ने 19 सितंबर, 2024 को सुबह करीब 11.30 बजे हिरासत में
लिया। सिजिमाली क्षेत्र के हज़ारों ग्रामीणों ने झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के तहत
उनकी रिहाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला। लेकिन, कार्तिक अभी भी जेल में है।
ओडिशा से बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन, मानवाधिकार संगठन, खनन विरोधी संघर्ष समूह, जन संगठन और कार्यकर्ता आगे आए हैं और कार्तिक नाइक की गिरफ़्तारी की निंदा की है और कार्तिक नाइक की तत्काल रिहाई और सिजिमाली बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ लंबित सभी मामलों और एफआईआर को वापस लेने की मांग की है।
प्रेस को जारी एक बयान में, उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अनुसूची V क्षेत्रों में आदिवासियों और दलितों को उनके
अधिकार सुनिश्चित करने में लोकतांत्रिक मानदंडों और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन
करने के बजाय, ओडिशा सरकार अवैध रूप से .खनन कंपनियों के इशारे पर काम कर रही है।
पूरा बयान पढिये----
हम दक्षिण ओडिशा में वेदांता के बॉक्साइट खनन
के खिलाफ संघर्ष के मुखर और प्रतिबद्ध नेता कार्तिक नाइक की गिरफ्तारी की स्पष्ट
रूप से निंदा करते हैं। 19 सितंबर, 2024 को सुबह करीब 11.30 बजे तीस वर्षीय कार्तिक को काशीपुर पुलिस ने
बैंक से निकलते समय हिरासत में ले लिया। काशीपुर थाने में कुछ देर रुकने के बाद
उन्हें काशीपुर जेएमएफसी कोर्ट ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद उन्हें रायगढ़ा
उप-कारागार में रखा गया। उसी दिन तिजिमाली क्षेत्र के एक हजार से अधिक ग्रामीणों
ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर थाने तक मार्च निकाला। उन्होंने देर शाम तक विरोध
प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस को उनके गुस्से और अन्याय की भावना को शांत करने
में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार वे कार्तिक नाइक को रिहा करने पर सहमत हो गए
और यह भी वादा किया कि तिजिमाली के लोगों पर अब कोई भी झूठा और मनगढ़ंत आरोप नहीं
लगाया जाएगा। हालांकि, यह बात सामने आई कि उसी रात पुलिस और प्रशासन
ने 200 ग्रामीणों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की, कथित तौर पर ग्रामीणों ने थाने में उत्पात
मचाया, उसके लिए और, कार्तिक अभी भी
जेल में है।
जेल से बोलते हुए, कार्तिक नाइक ने अपने लोगों के लिए चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वे पहाड़ों और जंगलों को खनन से बचाने के लिए जेल जाने या अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों से अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों से क्षेत्र में खनन विरोधी संघर्ष जारी रखने का आग्रह किया है। कार्तिक ने कहा है कि चूंकि लोग संविधान में निहित अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए जब तक संविधान रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा।
रायगढ़ जिले के काशीपुर और कालाहांडी जिले के
थुमाल रामपुर में मुख्य रूप से आदिवासी और दलितों का निवास स्थान तिजिमाली, कुटरुमाली और माझिंगमाली का इलाका फैला हुआ है।
यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। हालांकि, तिजिमाली और कुतुरूमाली के बॉक्साइट भंडार को
क्रमशः वेदांता और अडानी समूह को पट्टे पर दिए जाने के समय लोगों की राय नहीं ली
गई, न ही उनकी सहमति ली गई। यह संविधान-निर्देशित
प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है।
बल्कि, पिछले साल की
शुरुआत में वेदांता की एक ठेका कंपनी माइथ्री ने तिजिमाली के गांवों का चक्कर
लगाना शुरू कर दिया, ताकि ग्रामीणों के बारे में खुफिया जानकारी
जुटाई जा सके।
सितंबर 2023 में, क्षेत्र के लोगों ने प्रस्तावित खनन योजनाओं की
निंदा की और प्रस्तावित खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए दो सार्वजनिक सुनवाई
में धमकाने की रणनीति को उजागर किया। ग्रामीणों ने बताया कि खनन से उनके जीवन, आजीविका, नदियों और पूरे
आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइट का स्थान
पवित्र देवता तिजिराजा का निवास स्थान है।
लोगों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के
कार्यान्वयन के लिए गणतंत्र दिवस 2024 पर भारत के
राष्ट्रपति को एक अपील भी भेजी।
हाल ही में काशीपुर ब्लॉक के आठ गांवों और
थुआमाल रामपुर ब्लॉक के दो गांवों में लोगों ने 30 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक अपनी ग्राम सभाएं कीं। यह वन अधिकार
अधिनियम और पेसा अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के अनुसार था। उन्होंने प्रशासन
द्वारा 8 दिसंबर 2023 को आयोजित
फर्जी ग्राम सभाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भारी
पुलिस बल था और जो कंपनी के कर्मियों की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। फर्जी ग्राम
सभाओं के खिलाफ लोगों ने दो पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
डेढ़ साल से अधिक समय से लोगों की मजबूत एकता
ने निश्चित रूप से प्रशासन को चिंतित कर दिया है, इसलिए अब दमन का
एक और दौर शुरू हो गया है।
कार्तिक की गिरफ्तारी मैथरी कंपनी द्वारा 12 जनवरी 2024 को कथित रूप से
हुई एक विवादास्पद घटना के संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर की गई है।
मैथरी कंपनी के कर्मियों का दावा है कि एक गांव में उन पर करीब 40 लोगों ने हमला किया था। उन्होंने जो नाम बताए
हैं, उनमें से लगभग सभी स्थानीय नेताओं या खनन
विरोधी प्रदर्शनों को संचालित करने वाले संगठन माँ माटी माली सुरक्षा मंच के
सदस्यों के हैं। इनमें से एक नाम कार्तिक का है।
पुलिस 19 महीने बाद
एफआईआर पर कार्रवाई कर रही है, जिससे कई सवाल उठते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति दिखाई देते हैं और
जाने-पहचाने हैं, और इसके अलावा, वे सार्वजनिक
रूप से मौजूद भी रहे हैं। गिरफ्तारी में कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं।
सबसे पहले, रायगढ़ा पुलिस
ने 29 अगस्त, 2024 को अदालत के
माध्यम से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया, क्योंकि जाहिर
तौर पर आरोपी "फरार" थे। अदालत ने कार्तिक नाइक सहित ग्यारह लोगों को
कोई नोटिस या समन भेजे बिना गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया, जिससे कई मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ।
दूसरा, सभी नामित लोगों
ने नियमित दिनचर्या का पालन किया और स्पष्ट रूप से फरार नहीं थे। कुछ ने ग्राम
सभाएँ भी आयोजित की थीं, और वे काफ़ी दिखाई दे रहे थे। कार्तिक को भी उस
समय उठा लिया गया जब वह बैंक से बाहर निकला था, जहां उसने मुख्य
सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोलने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया था।
यह ध्यान देने योग्य है कि जब लोग अपने
संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों को जीतने के लिए संघर्ष करते हैं, तो प्रशासन केवल कठोर डराने-धमकाने की रणनीति
का उपयोग करके अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है।
उदाहरण के लिए, 2024 के राज्य
विधानसभा और आम चुनावों से पहले की अवधि में, कार्यकारी
मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें पूछा गया कि उन्हें क्षेत्र में शांति
और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर करने का निर्देश क्यों नहीं
दिया जाना चाहिए। यह सीआरपीसी की धारा 107 के तहत किया
गया था, जो कानून की नज़र में "आदतन अपराधी"
होने के बराबर है। यह कानून खुद आपराधिक जनजातियों के औपनिवेशिक कानून का अवशेष
है।
अलोकतांत्रिक और दमनकारी उपायों के माध्यम से
अपने जीवन और आवास की रक्षा करने की कोशिश करने वाले पूरे समुदायों को अपराधी
बनाना औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली रही है।
हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अनुसूची V क्षेत्रों में आदिवासियों और दलितों को उनके अधिकारों को आश्वस्त करने में लोकतांत्रिक मानदंडों और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, ओडिशा सरकार अवैध रूप से और खनन कंपनियों के इशारे पर काम कर रही है।
यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि यद्यपि भारत का
राष्ट्रपति एक आदिवासी है और अब मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी है, फिर भी प्राकृतिक संसाधनों का अवैध और बलपूर्वक
दोहन, विशेष रूप से अनुसूची V क्षेत्रों में, जारी है, जो आदिवासी और दलित समुदायों को उनके जीविका, आजीविका, पहचान और आवास
से अलग कर रहा है। पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करने के उनके साहस का तीखा दमन और
गिरफ्तारी से सामना होता है।
हम ओडिशा सरकार से
मांग करते हैं कि:
1. तिजिमाली बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध करने
वाले लोगों के खिलाफ लंबित सभी मामलों और एफआईआर को वापस लें।
2. कार्तिक नाइक को तुरंत रिहा करें।
3. 30 अगस्त से 4 सितंबर, 2024 तक लोगों द्वारा आयोजित ग्राम सभाओं के
प्रस्तावों को बरकरार रखें।
4. काशीपुर और थुमाल रामपुर पुलिस स्टेशनों में
क्रमशः 23.09.24 और 24.09.24
को लोगों द्वारा
दर्ज की गई शिकायतों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।
पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) ने भी कार्तिक नाइक की तत्काल रिहाई की मांग की है।
(सन्दर्भ –
ग्राउंडजीरो.इन )
पानी से संबंधित सूचनाओ,समाचारों और सन्दर्भों का संकलन –पानी पत्रक (176-29 सितम्बर 2024 )जलधारा अभियान, 221,पत्रकार कॉलोनी,जयपुर-राजस्थान,302020,संपर्क-उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com