मार्च 2023 में, ओडिशा सरकार ने वेदांता लिमिटेड को
रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िलों में स्थित सिजीमाली पहाड़ियों से बॉक्साइट निकालने के
लिए 50 साल की माइनिंग लीज़ (खनन पट्टा) दी।
ये दोनों ज़िले संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इन्हें 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित किया गया है। इन इलाकों में
मुख्य रूप से कुई और कटिया कोंध आदिवासी समुदाय रहते हैं और यहाँ सूखे और नम
पर्णपाती जंगल, घास के मैदान और जैव विविधता प्रचुर
मात्रा में है। सिजीमाली प्रोजेक्ट से 18 गाँवों के लगभग 100 परिवारों के विस्थापित होने और 500 से ज़्यादा परिवारों की आजीविका पर बुरा असर पड़ने की आशंका है।
रायगढ़ा ज़िला प्रशासन ने हाल ही में (अप्रैल 2026 में) सिजीमाली माइनिंग साइट तक आसानी से पहुँचने के लिए पुरुलंग से
सागाबारी घाटी तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू
किया। स्थानीय निवासियों,
खासकर कुई और कटिया कोंध आदिवासी
समुदायों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। उनका आरोप है कि यह प्रोजेक्ट उनकी ज़मीन, आजीविका और पर्यावरण के लिए खतरा है।
पिछले दशक में, दोनों ज़िलों में जंगल के दायरे में
कमी आई है, जिसका मुख्य कारण बॉक्साइट खनन
गतिविधियाँ हैं। प्रस्तावित सिजीमाली बॉक्साइट खदान 1,549 हेक्टेयर में फैली है, जिसमें से 699 हेक्टेयर वन भूमि है।
EAC की बैठक के मिनट्स के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत
गैर-कोयला खनन पर बनी एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी (EAC) ने 15 मई को हुई बैठक में वेदांता के
सिजीमाली बॉक्साइट खदान प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंज़ूरी देने की सिफारिश की।
पर्यावरण मंज़ूरी के लिए यह सिफारिश इस
खास शर्त के साथ की गई है कि "स्टेज-II वन मंज़ूरी (Forest
Clearance) प्राप्त किए बिना 709.72 हेक्टेयर क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जाएगी।"
वेदांता लिमिटेड: कॉर्पोरेट विस्तार और
विवाद
फिलहाल, इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक वेदांता लिमिटेड के पास है, जिसकी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज है
और इसका मुख्यालय लंदन में है। वेदांता भारत की सबसे बड़ी माइनिंग और मेटल
कंपनियों में से एक है, जो बॉक्साइट, एल्युमीनियम, जिंक, आयरन ओर, तेल और गैस के क्षेत्रों में काम करती
है। हालांकि कंपनी खुद को "विकास" और "औद्योगिक प्रगति" के
प्रतीक के तौर पर पेश करती है, लेकिन उसके कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, आदिवासियों को विस्थापित करने, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और
प्रशासनिक गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। नियमगिरि मामला, थूथुकुडी में स्टरलाइट प्लांट और अब
सिजीमाली बॉक्साइट प्रोजेक्ट इसके बड़े उदाहरण हैं।
नियमगिरि और आदिवासी विरोध की विरासत
विडंबना यह है कि वेदांता रिसोर्सेज
पहले पास की नियामगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट निकालने की कोशिश में नाकाम रही थी, जो डोंगड़िया कोंध आदिवासी समुदाय का
घर है। डोंगड़िया कोंध लोगों के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन, मूल निवासियों के प्रतिरोध का एक
वैश्विक प्रतीक बन गया, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट माइनिंग
हितों से अपने अधिकारों, संस्कृति और ज़मीन की रक्षा के लिए
लड़ाई लड़ी।
2010 में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण, केंद्र सरकार ने कालाहांडी और रायगढ़
ज़िलों में माइनिंग के लिए 660 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए 'स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस' देने से इनकार कर दिया। यह फ़ैसला फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की
नकारात्मक सिफारिशों पर आधारित था, जिसने आदिवासी अधिकारों, पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता के बारे में गंभीर चिंताएं जताई
थीं।
यह मामला आखिरकार भारत के सुप्रीम
कोर्ट तक पहुँचा। 18 अप्रैल, 2013 के अपने ऐतिहासिक फ़ैसले में, कोर्ट ने कहा कि माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभाओं की मंज़ूरी
ज़रूरी है। उसी साल बाद में, सभी 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियामगिरी पहाड़ियों में प्रस्तावित माइनिंग योजना
को खारिज कर दिया, जिससे वेदांता को बड़ा झटका लगा।
ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) के दावे बनाम ज़मीनी
हकीकत
इस इतिहास के बावजूद, कंपनी का दावा है कि उसने एक व्यापक ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) ढांचा विकसित किया है
और 2050 तक "नेट-ज़ीरो" कार्बन
उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अगले दशक में 5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना की
भी घोषणा की है। कंपनी के अनुसार, यह निवेश डीकार्बोनाइज़ेशन पहलों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, स्वच्छ ईंधन,
जल-सकारात्मक लक्ष्यों, माइनिंग कार्यों और वाहनों के बेड़े के
विद्युतीकरण, और अपने पूरे कामकाज में व्यापक
स्थिरता उपायों की दिशा में किया जाएगा।
हालाँकि, ओडिशा में वेदांता के बॉक्साइट प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर चिंताएं
बनी हुई हैं। लांजीगढ़ रिफाइनरी को पहले से ज़रूरी माइनिंग मंज़ूरी लिए बिना
स्थापित किया गया था, जिससे कच्चे माल की कमी और परिचालन
लागत में वृद्धि हुई। यह निवेश योजना में एक बड़ी विफलता को दर्शाता है।
वित्तीय संस्थानों की भूमिका
सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक यह
है कि ऐसी विवादास्पद परियोजनाओं को कौन वित्तपोषित कर रहा है? सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के
अनुसार, वेदांता लिमिटेड पर विभिन्न बैंकों और
ट्रस्टी संस्थानों का लगभग 9,45,96,04,52,020 रुपये का बकाया और कर्ज़ है। इनमें बैंक ऑफ़ इंडिया, ICICI बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आदित्य बिड़ला फाइनेंस और DBS बैंक शामिल हैं। इसी तरह, मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वेदांता लिमिटेड ने सिजीमाली
कैप्टिव ब्लॉक में माइनिंग का काम संभालने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसे कई भारतीय बैंकों जैसे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य और कई अन्य बैंकों से लोन
मिला है।
इन संस्थाओं का निवेश सिर्फ़
"प्राइवेट कैपिटल" नहीं है; इसमें असल में लोगों की बचत, पेंशन, इंश्योरेंस फंड और दूसरे तरह के पब्लिक
मनी शामिल होते हैं। इससे एक अहम नैतिक सवाल उठता है: क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स को
फाइनेंस करने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन पर मानवाधिकारों
के उल्लंघन, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने और
आदिवासी अधिकारों को खत्म करने के आरोप हैं? क्या बैंकों के स्तर पर ऐसी चिंताओं की जाँच करने और उन्हें दूर करने
के लिए जवाबदेही के तरीके होने चाहिए?
पब्लिक मनी और जवाबदेही का सवाल
वित्तीय संस्थान अक्सर ESG मानकों का पालन करने का दावा करते हैं।
लेकिन असल में, निवेश के कई फैसले मुख्य रूप से
मुनाफ़े को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट स्थानीय समुदायों की
सहमति के बिना आगे बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है और सामाजिक टकराव पैदा करता है, तो निवेशकों को अपनी ज़िम्मेदारी से
बचना नहीं चाहिए।
एक और अहम सवाल यह है कि वित्तीय
संस्थान ऐसे प्रोजेक्ट्स में जनता का पैसा क्यों लगाएं जिनसे गंभीर सामाजिक, पर्यावरणीय और जलवायु-संबंधी नुकसान हो
सकता है। देश भर में कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण लोगों को विस्थापन, ज़मीन की बर्बादी, पानी के प्रदूषण और पारंपरिक आजीविका
के खत्म होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जनता का
पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वित्तीय संस्थानों की ज़िम्मेदारी है कि वे निवेश करने से पहले
मानवाधिकारों, पर्यावरण और जलवायु पर पड़ने वाले असर
का बारीकी से आकलन करें। जवाबदेही के मज़बूत तरीके और शिकायतों के निपटारे के
असरदार सिस्टम भी बनाए जाने चाहिए ताकि प्रभावित समुदाय अधिकारों के उल्लंघन और
प्रोजेक्ट के असर के बारे में सीधे अपनी बात रख सकें। विकास को सिर्फ़ आर्थिक
मुनाफ़े तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए; इसमें सामाजिक न्याय और पर्यावरण के संतुलन को भी प्राथमिकता दी जानी
चाहिए। मानवाधिकारों या पर्यावरण के उल्लंघन के मामलों में निवेश वापस लेने की
नीतियां भी होनी चाहिए।
विकास का मॉडल या विफलता की केस स्टडी?
आज, सिजीमाली प्रोजेक्ट आर्थिक विकास के मॉडल के बजाय नीति और गवर्नेंस
की विफलता की "केस स्टडी" जैसा ज़्यादा लगता है।
यह मामला दिखाता है कि जिन निवेशों में
सामाजिक स्वीकार्यता और पर्यावरण का संतुलन नहीं होता, वे आखिरकार ज़मीनी स्तर पर विरोध का
कारण बन सकते हैं।
सिजीमाली बॉक्साइट प्रोजेक्ट का प्रचार
अक्सर "आर्थिक विकास" और "रेवेन्यू बढ़ाने" के तौर पर किया
जाता है। लेकिन स्थानीय समुदायों और इकोसिस्टम पर पड़ने वाले नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय असर का क्या?
जंगलों की कटाई, पानी के स्रोतों का खत्म होना, प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां और आजीविका
का खत्म होना - ये सभी "छिपी हुई लागतें" हैं जिन्हें अक्सर आधिकारिक
आर्थिक हिसाब-किताब में शामिल नहीं किया जाता। रेवेन्यू तो दिख सकता है, लेकिन बर्बादी की असली कीमत छिपी रहती
है और उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता।
आदिवासी समुदायों के कड़े विरोध के
बावजूद, उनके प्राकृतिक संसाधनों को अक्सर कम
कीमत पर निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है। अगर विकास स्थानीय आबादी को विस्थापन
और गरीबी की ओर धकेलता है,
तो यह आर्थिक रूप से विफल मॉडल है। एक
बार जब बॉक्साइट के भंडार खत्म हो जाएंगे, तो बंजर ज़मीन, पानी की कमी और लंबे समय तक आर्थिक तंगी ही बचेगी। जो बात अक्सर
चर्चा से दूर रहती है, वह है ऐसे प्रोजेक्ट्स को समर्थन देने
वाले वित्तीय संस्थानों की भूमिका, जो अपने निवेश के पर्यावरणीय और सामाजिक नतीजों के प्रति बिना किसी
ज़िम्मेदारी के ऐसा करते हैं। यह संघर्ष केवल विरोध या बाधा डालने का काम नहीं है।
यह इस बात का संकेत है कि विकास के मौजूदा मॉडल में कहीं न कहीं असंतुलन, अन्याय और उपेक्षा मौजूद है। यह समाज
को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह असल में कैसा भविष्य बनाना चाहता
है।
(सन्दर्भ /साभार –
Down to earth में दीपमाला पटेल के लेख का अनुवाद , Center for
financial accountability)
जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक
पानी पत्रक- 320(13 जून 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com


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